नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अगस्त और सितंबर माह के लिये शुरू में जीएसटी रिटर्न भरने में हुई देरी के बाद कंपनियों से विलम्ब शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर के जरिए दी. बता दें कि इसके पहले सरकार जुलाई माह में भी विलम्ब शुल्क माफ़ कर चुकी है. इस बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्विटर पर लिखा कि करदाताओं को सुविधा देते हुए जीएसटीआर-3बी भरने के लिये विलम्ब शुल्क को समाप्त कर दिया गया है. कंपनियों से जो विलम्ब शुल्क (लेट फी) पहले लिया जा चुका है , उसे उनके खातों में वापस कर दिया जाएगा. समय के नजरिये से वित्त मंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय की है, जब सरकार की जीएसटी को लागू करने को लेकर आलोचना की जा रही है. उल्लेखनीय है कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी. लेकिन सर्वर में गड़बड़ी होने के कारण कारोबारी टैक्स भर नहीं पाये थे . इसके लिए कारोबारियों को हर रोज पेनल्टी के रूप में 100 रुपये चुकाने पड़े थे. बता दें कि जुलाई के लिये 55.87 जीएसटीआर-3बी भरे गये.वहीं अगस्त और सितंबर के लिये क्रमश: 51.37 लाख और 42 लाख रिटर्न दाखिल किये गये थे. यह भी देखें राहुल ने जीएसटी की नई परिभाषा गढ़ी GST के चलते शादी की खरीददारी, पड़ेगी भारी