अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि महानगरपालिका और शहरी क्षेत्रों में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना जरुरी नहीं होगा. बुधवार (4 दिसंबर) को हुई गुजरात मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. परिवहन मंत्री आर सी फलदू ने इस सम्बन्ध में जानकारी दी है. फलदू ने कहा है कि राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य हो या नहीं इस पर काफी देर तक विचार विमर्श हुआ. दरअसल, हेलमेट पहनने से सम्बंधित नए नियमों को लेकर लोगों की ओर से कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं. लोग सोशल मीडिया पर भी हेलमेट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे. आपको बता दें कि नए नियम के अनुसार, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने पर 1000 रुपये की जगह गुजरात सरकार ने 500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है. इसके अलावा बिना सीट बेल्ट पहने कार ड्राइव करने पर 1000 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. प्याज की माला पहन विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी, धरने पर बैठे तीर्थ-पुरोहित दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा एलान, इस दिन से मिलेगा फ्री वाई-फाई सांसद लोकसभा में बोले- 'मुरादाबाद समेत पौड़ी गढ़वाल को जोडऩे वाला ढेला पुल जर्जर'