अहमदाबाद. निर्भया गैंग रेप के बाद से आईपीसी की धारा 370 को सख्त कर दिया है. बता दे कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वेश्यावृत्ति तब तक अपराध नहीं जब तक सेक्स वर्कर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है. यदि जबरदस्ती उसे इस मामले में धकेला जाता है तो फिर यह अपराध है. अहमदाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 370 सेक्स वर्कर के लिए भी है. यदि कोई ग्राहक उनके साथ जबरदस्ती करे तो उस ग्राहक को अपराधी के तौर पर ही देखा जाएगा. यद्यपि जबरदस्ती नहीं कि गई तो यह अपराध नहीं होगा. बता दे कि गुजरात के विनोद पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि वह 3 जनवरी को वेश्यालय गए जहा अचानक ही पुलिस की रेड में पांच लोगो सहित उन्हें पकड़ा गया. विनोद पटेल पर धारा 370 के तहत मामला भी दर्ज किया गया जबकि वे किसी सेक्स वर्कर के साथ नहीं बल्कि बाहर बैठे हुए थे. तब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता. धारा 370 के तहत शारीरिक शोषण या फिर यौन उत्पीड़न के मामले आते है. ये भी पढ़े हम उसका रेप कर रहे थे तो उसे हमे नहीं रोकना चाहिए था, चुपचाप जो हो रहा था होने देना था निर्भया गैंगरेप में दोषी नाबालिग की जान को रहता है हमेशा खतरा मेरी बेटी की आत्मा आज शांति से सो पाएगी - निर्भया के पिता