नई दिल्ली: 2002 में गुजरात में भड़के दंगे के मुकदमों में पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने के मामले में जाकिया जाफरी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई टल गई है. शीर्ष अदालत ने 13 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी है. इस मामले में अब अदालत 13 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा. दरअसल, फिजिकल हियरिंग की मांग को लेकर सुनवाई स्थगित करने की मांग की गई थी. जकिया के वकील कपिल सिब्बल ने अप्रैल मध्य तक सुनवाई टालने की गुजारिश की थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भविष्य में इस मामले कि सुनवाई स्थगित करने की मांग नहीं स्वीकार की जाएगी. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजरात सरकार की तरफ से पेश होकर सुनवाई टालने की याचिका का विरोध किया और अगले सप्ताह मामले की सुनवाई की मांग की. विशेष जांच दल (SIT) की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी सुनवाई टालने का विरोध किया और कहा कि अब इस मामले पर फैसला किया जाना चाहिए. हालांकि, सर्वोच्च न्यायलय की बेंच ने कहा कि इस मामले को 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए रखें, सुनवाई टालने के लिए कोई अपील पर विचार नहीं किया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत वर्ष फरवरी में मामले की सुनवाई 14 अप्रैल, 2020 के लिए तय की थी और कहा था कि इस मामले को कई बार टाला गया है और इसी दिन सुनवाई होगी. इससे पहले, जाफरी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि याचिका में एक नोटिस जारी करने की जरुरत है, क्योंकि यह 27 फरवरी, 2002 से मई 2002 तक एक कथित "बड़ी साजिश" से संबंधित है. कोडक टीवी इंडिया आईओटी आधारित इंटेलिजेंट टीवी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपये का करेगी निवेश CIABC केंद्र से ब्रिटेन के आयात पर सीमा शुल्क को कम न करने के लिए कही ये बात वेतनभोगियों पर पड़ी कोरोना की मार, महामारी के दौरान बंद हुए 71 लाख लोगों के PF अकाउंट