अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट द्वारा आज सुनाए गए फैसले में गुलबर्ग सोसायटी दंगों के मामले में जाकिया जाफरी की याचिका को रद्द कर दिया है. यही नहीं हाई कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है. बता दें कि इस मामले तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को निचली अदालत द्वारा क्लीन चिट दिये जाने को चुनौती दी गई थी. इस फैसले से पीएम मोदी को जरूर राहत मिल गई है. उल्लेखनीय है कि इस मामले में सुनवाई 3 जुलाई को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था जिसे आज सुनाया गया.बता दें कि 2002 में गुजरात में हुए दंगों में करीब एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे. जिसमे कांग्रेस नेता एहसान जाफरी भी शामिल थे. इस मामले में दिसंबर 2013 में गुजरात दंगों के मामले में अहमदाबाद की कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को सहित 59 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी. बता दें कि इस फैसले से असंतुष्ट होकर एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के गैर सरकारी संगठन 'सिटिजन फॉर जस्टिस एंड पीस' ने पुनर्विचार याचिका दायर कर निचली अदालत के आदेश को चुनौती देकर याचिका में मोदी और 59 अन्य को दंगों को लेकर आपराधिक साजिश रचने का आरोपी बनाए जाने की मांग की गई थी. जिसे हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. यह भी देखें गुजरात दंगों पर आज हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला राहुल पर स्मृति ने किय पलटवार