अहमदाबाद : गुजरात विधानसभा में गौवंश की हत्या को लेकर कानून को और कड़ा करने को लेकर बहस की गई। आखिरकार इस मसले पर नियम कड़े किए गए और विधान पारित कर दिया गया कि अब गौवंश की हत्या करने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। राज्य में पहले से ही गौवंश हत्या को लेकर कानून अस्तित्व में है। इस मसले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधान लेकर आए थे। मगर मौजूदा सरकार ने इसे और कड़ा बनाने की बात कही। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा था कि गाय की हत्या के आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई का कानून विधानसभा में पारित किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री रूपानी ने गौ हत्या को एक गलत कदम बताते हुए कहा था कि यह नियमों के खिलाफ है और विधान सम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में तो गौवंश हत्या को लेकर पहले से ही कानून विद्यमान है मगर अब इसे कड़ा किया जा रहा है। अपर्णा यादव के निमंत्रण पर आज कान्हा उपवन जा सकते हैं CM योगी आदित्यनाथ जिसके दर्शन मात्र से 'पाप' सकल धूल जाय, ऐसी मेरी 'माँ' को सब कहते है 'गाय'