ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक, इलाहबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हालिया आदेश में, विवादित ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वेक्षण को गुरुवार (3 अगस्त) तक रोक दिया है। ज्ञानवापी परिसर के संबंध में 21 जुलाई से वाराणसी जिला न्यायाधीश के ASI सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दी गई चुनौती पर अदालत अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की पीठ ने इसमें शामिल दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद यह स्थगन आदेश जारी किया।

गौरतलब है कि अंजुमन मस्जिद कमेटी ने विवादित परिसर (वुजुखाना को छोड़कर) के सर्वेक्षण के लिए एएसआई को वाराणसी कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने के लिए कल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। यह विशेष आदेश चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर दिया गया था, जो जिला न्यायालय के समक्ष एक मुकदमे का हिस्सा हैं, जो मस्जिद परिसर के अंदर पूजा करने के लिए साल भर की पहुंच की मांग कर रहे थे।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वेक्षण को अस्थायी रूप से रोक दिया था, जिससे मस्जिद समिति को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का समय मिल गया था। इसके बाद, HC ने रोक को गुरुवार (27 जुलाई) तक बढ़ा दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान, अंजुमन समिति ने तर्क दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) मुकदमे में कभी शामिल नहीं था और वाराणसी न्यायालय द्वारा इसका उल्लेख भी नहीं किया गया था। इसके बावजूद जिला जज ने एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, अंजुमन समिति ने चिंता जताई कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जैसा कि हिंदू महिला उपासकों द्वारा दावा किया गया है, संभावित रूप से पूरे मस्जिद परिसर के विनाश का कारण बन सकता है।

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