नई दिल्ली: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी परिसर मामले में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह वाराणसी की जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर के पहले हफ्ते तक के लिए सुनवाई टाल दी है। बता दें कि अदालत अंजुमन इंतेजामिया मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। मस्जिद कमिटी ने अदालत द्वारा बनाए गए कमीशन के सर्वे को चुनौती दी थी। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला आने के बाद भी कानूनी विकल्प खुले रहेंगे। वहीं दो अन्य याचिकाओं पर सुनवाई से अदालत ने साफ इनकार कर दिया। जिन दो याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, उनमें से एक में मस्जिद परिसर में पाए गए शिवलिंग की पूजा का अधिकार मांगा गया था। वहीं दूसरी याचिका में 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग कराने की मांग की गई थी। 17 मई को सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला जज को निर्देश दिए थे कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में पाए गए शिवलिंग को सुरक्षा दिलवाएं। इसके साथ ही मस्जिद में मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी थी। प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहीं द्रौपदी मुर्मू, प्रथम चरण में मिले इतने वोट क्या दूषित पानी पीने से बीमार पड़े भगवंत मान ? वायरल Video से उठ रहे सवाल ये कैसा सत्याग्रह ? सोनिया से पूछताछ के विरोध में गुंडई पर उतरे कांग्रेसी, सड़कों पर की आगज़नी