हाफिज सईद की याचिका पर सुनवाई कल तक स्थगित

लाहौर. मुम्बई हमलो के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की याचिका को स्थगित कर दिया गया है. लाहौर हाईकोर्ट की ओर से आतंक विरोधी कानून के तहत हाउस अरेस्ट की सजा के खिलाफ जमात-उद-दावा चीफ हाफिज सईद और चार अन्य की ओर से दाखिल याचिका को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस सैय्यद काजिम राजा शम्सी के नेतृत्व वाली दो बेंच के समक्ष सरकारी वकील ने इस केस के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, जिसे कोर्ट की ओर से नकार कर लिया गया. किन्तु हाफिज सईद की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि सरकार का यह फैसला न्यायक्षेत्र के खिलाफ है.

कोर्ट से इसे ख़ारिज करने की गुहार लगाई गई है, हाफिज सईद के अनुसार सरकार का यह फैसला जीवन जीने और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. बीती 30 जनवरी को पाकिस्तान सरकारी की ओर से जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद और फतेह-ए-इंसानियत के कुल पांच लोगों को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है.

हाफिज सईद सहित चार अन्य आरोपी को पाकिस्तान सरकार की ओर से आतंक विरोधी कानून के तहत अगले 90 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट किया है. इस गिरफ़्तारी की समय सीमा 30 जनवरी से शुरु होती है. इस स्थिति में उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी. बता दे कि हाफिज सईद को वर्ष 2008 के नवंबर माह में मुंबई हमलों के बाद भी हाउस अरेस्ट किया गया था किन्तु वर्ष 2009 में आजाद कर दिया गया था.

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