हार्दिक को मिली कोर्ट से राहत

सूरत: सूरत सत्र न्यायालय द्वारा पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल की राजद्रोह मामले में कुछ धाराओं को हटाने के आदेश दिए गए हैं. दरअसल हार्दिक को आंशिक राहत प्रदान की गई  मगर इस मामले में राजद्रोह की धारा बरकरार की गई है. हार्दिक पटेल के विरूद्ध सूरत के अमरोली में राजद्रोह का मसला दर्ज हो चुका है।

इस मामले में पुलिस को मारने के बारे में उनके कथित बयान दर्ज कर दिए गए हैं. उल्लेखनीय है कि हार्दिक को पटेल आरक्षण की मांग करने के दौरान सड़क पर जाम लगाने के आरोप में पकड़ लिया गया था. उन पर लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया है।

हार्दिक ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था और आरक्षण की मांग को लेकर निकाली गई एक रैली में उन पर तिरंगे का अपमान करने और पुलिसकर्मियों को मारने की साजिश करने के आरोपों का सामना भी करना पडा. ऐसे में उन पर राजद्रोह का मामला बन गया।

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