हरियाणा की राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स के लिए अपने आरक्षण नियम में बदलाव कर दिया है. जिसको लेकर विस्तार से हम आपको जानकारी देने वाले है. नहीं पहुंची 108 नंबर की एंबुलेंस, इस वजह से बुजुर्ग महिला ने गवाई जान अगर आपको नही पता तो बता दे कि सामान्य वर्ग के लिए 156 में से केवल 31 सीटें थीं, अब उसे बढ़ाकर 84 कर दिया गया है. इस बाबत हरियाणा मेडिकल शिक्षा के निदेशक ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि राज्य में सीट आरक्षित करने के नियम में संशोधन कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार कुल सीट 156 में से सामान्य वर्ग के लिए 84 आरक्षित की गई हैं, जबकि एससी वर्ग के लिए 30, बीसीए वर्ग के लिए 26 व बीसीबी वर्ग के लिए 16 सीटें आरक्षित हैं. पीएम मोदी पर प्रियंका का वार, कहा- भगवान की बातें करना काफी नहीं, उस पर अमल भी करो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने कहा कि अब याची की मांग पूरी हो चुकी है और याचिका का कोई औचित्य नहीं रह गया है. ऐसे में हाईकोर्ट याचिका का निपटारा करता है. हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स की काउंसिलिंग पर रोक के आदेश जारी किए थे. इन कोर्सों में प्रवेश के लिए 4 और 5 मई को काउंसलिंग होनी थी. विशाखापट्टनम में जहरीली गैस बनी लोगों का काल, 10 मिनट के भीतर प्रभावित की ले सकती है जान आज प्रेस वार्ता करने वाले थे राहुल गाँधी, विशाखापट्टनम हादसे के कारण टाली कोरोना से हुई थी कांस्टेबल अमित राणा की मौत, अब परिवार को एक करोड़ देगी दिल्ली सरकार