हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑनलाइन तबादला नीति में बड़ा परिवर्तित किया है. अब 300 कैडर पदों वाले महकमें में भी अब ऑनलाइन तबादला नीति जारी होगी. अब तक यह व्यवस्था 500 कैडर पदों वाले महकमों में ही थी. मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, यूनिवर्सिटी के कुलपति, मंडलायुक्तों, बोर्ड, निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों व पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को आदेश जारी कर दिए हैं. स्वतन्त्रता दिवस : बंकिमचंद्र ने लिखा, टैगोर ने गाया 'वंदे मातरम', जानिए इसका इतिहास बता दे कि पूर्व में कहीं भी बदले गए कर्मचारियों को तबादला नीति में हिस्से लेने का अवसर मिलेगा. रिक्त पदों के खिलाफ उनसे ऑप्शन लिए जाएंगे. तबादलों के बाद प्रतिनियुक्ति व अस्थायी तबादलों पर निर्णय डीसी की अध्यक्षता वाली समिति लेगी. इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाया जाएगा. नवविवाहिता व हाल में तलाकशुदा महिलाओं को तबादला प्रक्रिया के पश्चात स्वंय की पसंद के स्टेशन दिए जाएंगे. कोरोना के इलाज में बेहद कारगर है मुलेठी, गुजरात में वैज्ञानिकों ने किया शोध इसके अलावा कार्यालय स्तर पर रिक्त पद भी तबादलों के लिए खोलने होंगे. मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं. दक्षता विकास व आईटीआई महकमें में वर्क अटेंडेंट, चपरासी व चौकीदार के खाली पदों पर ही तबादले हो सकेंगे. मुख्य सचिव ने आदेश दिए हैं कि कानूनी पचड़ों से बचने के लिए महाधिवक्ता से ट्रांसफर नीति पर सलाह अवश्य लें. हिन्दू रूढ़िवाद की निंदा करते हैं, लेकिन शरिया, बुर्का, मौलाना पर कुछ नहीं कहते पत्रकार - जस्टिस काटजू केरल विमान हादसे की जांच हुई शुरू, घटनास्थल पर पहुंची DGCA की टीम एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी और उनके परिवार को भी हुआ कोरोना