अब हरियाणा में भी पंचायती चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें महिलाओं को पचास प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी है. हरियाणा गवर्नमेंट ने इस निर्णय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक मीडिया वार्ता कर सरकार के फैसले की सूचना दी. दुष्यंत ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया जाने वाला है. इस आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तक रहने की बात कही गई है. बकरीद : कुर्बानी का अर्थ बकरे को मौत देना ही नहीं, जानिए इससे जुड़ीं ख़ास बातें बता दे कि पंचायती चुनाव को लेकर हरियाणा गवर्नमेंट ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. सरकार निरंतर इस मामले को लेकर नए प्रयास कर रहे है. हरियाणा देश का पहला प्रदेश था जहां पंचायत चुनाव के लिए शिक्षत होने की शर्त रखी गई थी. चाहे महिला हो या पुरुष वो सभी के लिए एक शैक्षणिक योग्यता की सीमा निर्धारित की गई थी. हालांकि इसका विरोध भी हुआ और मामला अदालत में पहुंचा. सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरियाणा सरकार के इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाई. जिसके पश्चात हरियाणा में अब सभी पंचायतोंं में पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि हैं, और यही कारण है कि निचले स्तर पर विकास से जुड़े काम तेजी से हो रहे है. यहां की सरकार ने माना, प्रदेश में फेल रहा है कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन इसके अलावा अपने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए, हरियाणा गवर्नमेंट ने अब पंचायती चुनाव में महिलाओं को भी पचास प्रतिशत का आरक्षण देने का निर्णय किया है. गठबंधन सरकार में सभी नेता इस निर्णय को लेकर राजी हैं, और हरियाणा विधानसभा का जो अगला सत्र है. उसे मानसून सत्र कहा जाता है. इसमें आरक्षण से संबंधित एक बिल लाया जाएगा. विधानसभा के पटल पर बिल पारित होते ही यह कानून बन जाएगा, और आगामी चुनाव जो कि फरवरी 2021 में महिलाओं को इस नियम का फायदा मिलेगा. 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे बाप और दादा, प्रेग्नेंट होने पर अदालत पहुंचा मामला बच्चे के मुंह में फेवीक्विक डालकर माँ के साथ दुष्कर्म, रतलाम से सामने आया सनसनीखेज मामला बकरीद पर ऊँट की कुर्बानी पर लगी रोक, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश