चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार विधानसभा के आगामी बजट सत्र में लव जिहाद (धर्मांतरण विरोधी) विधेयक और दंगाइयों द्वारा प्रदर्शन के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को लेकर अहम बिल लेकर आएगी। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में धर्म परिवर्तन पर विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित एक समिति की बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा कि, "इस कानून के लागू होने से विवाह के लिए बलपूर्वक धार्मिक परिवर्तन करने के किसी भी कोशिश को रोका जा सकेगा।'' उन्होंने आगे कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगले सत्र में सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ भी बिल लाया जाएगा और इस ढांचे के तहत एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान के संबंध में एक साल के अंदर वसूली की जाएगी, जिसमें आयोजन के आयोजक भी शामिल हो सकते हैं। धर्म परिवर्तन विधेयक की रूपरेखा के लिए गठित मसौदा समिति में गृह विभाग के सचिव टीएल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा का नाम शामिल हैं। बता दें कि गत वर्ष नवंबर में हरियाणा ने ऐलान किया था कि वह "लव जिहाद" के खिलाफ कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद यह ऐलान किया गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा से हटाए गए 4 कमांडो, केंद्र पर भड़की 'आप' कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने मांगी राहुल गांधी से माफी, जानिए क्या है वजह? यहां 1 मार्च से शुरू होगी स्कूलों में सभी नियमित कक्षाएं