हरियाणा: नाबालिग छात्रा से किया था बलात्कार, अदालत ने सुनाई आखिरी सांस तक कैद...

चंडीगढ़: हरियाणा की हिसार अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. इस सजा के साथ ही दोषी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी थोपा गया है. जिसमें से 1.75 लाख रुपये पीड़िता छात्रा को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे. हिसार अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज डॉ पंकज ने बुधवार को दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. 

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आरोपी को 8 अप्रैल के दिन दुष्कर्म मामले में दोषी पाया गया था. घटना 9 नवंबर 2018 की है. सुबह 11 बजे के समय जब 12 वर्षीय मासूम अपनी भैंसों को पानी पिलाने के लिए गांव के जोहड़ पर गई हुई थी, उसी समय आरोपी उसे जबरन घसीट कर जोहड़ के नजदीक झाड़ियों में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. डरी सहमी पीड़िता जब वापस अपने घर आई, तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई. पीड़िता के परिवार ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दर्ज कराई थी. पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था. 

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मामला दर्ज होने के बाद आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी थी. हालांकि पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के साथ ही तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया था. घटना के वक़्त पीड़िता कक्षा 6 की छात्रा थी. अब मामला दर्ज होने के 6 महीने के अंदर ही फैसला आने के बाद उसके परिवार ने राहत की सांस ली है.

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