बॉलीवुड के जाने माने लोकप्रिय निर्देशक करण जौहर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस याचिका में करण जौहर ने फिल्म के टाइटल में अपने नाम के बिना अनुमति और सीधे इस्तेमाल पर आपत्ति व्यक्त की थी। उन्होंने अदालत से फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। अब बॉम्बे उच्च न्यायालय ने करण जौहर की याचिका पर फैसला दे दिया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने करण जौहर के हित में फैसला लिया है। प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि फिल्म को सिनेमाघरों या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक फिल्म के टाइटल और फिल्म में से करण जौहर ने नाम और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को हटाया नहीं जाता है। बता दें, इस फिल्म को आज यानी 14 जून को रिलीज होना था। जस्टिस रियाज चागला ने करण जौहर को राहत देते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल में बिना करण जौहर की अनुमति के उनके नाम का रिफरेंस देना उनके मौलिक अधिकार एवं पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है। बता दें, बुधवार को करण जौहर ने फिल्म 'शादी के डायरेक्टर करण और जौहर' के निर्माता इंडियाप्राइड एडवाइजरी एवं संजय सिंह और फिल्म के डायरेक्टर और राइटर बब्लू सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसपर न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सुनवाई की और अपना फैसला सुनाया। इस मशहूर अदाकारा ने लगाई सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की शादी पर मुहर, एक्टर को दी ये चेतावनी बॉबी देओल को मिली एक और बड़ी साउथ फिल्म, इस एक्टर संग आएँगे नजर आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म पर मंडराया 'खतरा', रिलीज से 1 दिन पहले कोर्ट ने लगाई रोक