हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश, कहा- अस्पतालों द्वारा एकत्रित अतिरिक्त राशि करें वापस

बुधवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा कोरोना रोगियों के इलाज के दौरान एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करे। अदालत ने सरकार से उन अस्पतालों के साथ अभ्यास शुरू करने को कहा, जिनकी कोविड रोगियों के इलाज की अनुमति पहले ही रद्द कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने महामारी के समय में कोरोना रोगियों से कॉर्पोरेट अस्पतालों द्वारा एकत्र की गई अत्यधिक राशि को वापस करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य निदेशक जी श्रीनिवास राव की खिंचाई की। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने पाया कि सरकार दोषी अस्पतालों को सरकार द्वारा दिए गए नोटिस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने में विफल रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मरीजों का शोषण करने वाले 21 अस्पतालों के लाइसेंस ही रद्द कर दिए और पीड़ितों को इलाज के लिए लाखों रुपये चुकाने में मशक्कत करनी पड़ी। अदालत ने महामारी की दूसरी लहर में रोगियों से एकत्र किए गए चिकित्सा शुल्क में संशोधन नहीं करने के लिए सरकार से सवाल किया और उन्हें तुरंत एक नया जीओ जारी करने के लिए कहा। इसने स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त बिलिंग के मुद्दे की पूरी जांच करने के लिए भी कहा। 

हालांकि, यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों से मरीजों को अतिरिक्त इलाज शुल्क वापस करने के अदालत के आदेश पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। कुछ अस्पतालों ने पहले ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कुछ ने लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ नोटिस दिए। मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने से पहले इन सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाना चाहिए।

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