ग्वालियर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर बेंच ने एक पुलिस SHO को कड़ी फटकार लगाई। एक शादीशुदा बेटी के लापता होने के मामले में पीड़ित पिता की ओर से लगाई गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के चलते कोर्ट ने यह टिप्पणी की। दरसअल, 20 सितंबर 2023 को लापता हुई शादीशुदा सोनम शर्मा की खोजबीन में लापरवाही बरतने पर उच्च न्यायालय ने सबलगढ़ SHO से कहा, सितंबर से किसी की बेटी लापता है। तहकीकात के नाम पर सिर्फ पुलिस ने ससुरालवालों तथा परिजनों के बयान ही दर्ज किए हैं। एक काम करते हैं कि तुम्हें फिर से कॉन्स्टेबल बना देते हैं। फिर तुम बड़े साहब के घर में सेवाएं देना। सख्त तरीके से फटकारते हुए उच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारी से कहा कि तुम्हें पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने SHO को अल्टीमेटम दिया कि यदि सोमवार तक लापता महिला को खोजकर अदालत में पेश नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगली दिनांक 18 दिसंबर (सोमवार) निर्धारित की गई है। दरसअल, 20 सितंबर 2023 को लापता हुई शादीशुदा सोनम शर्मा की खोजबीन में लापरवाही बरतने पर उच्च न्यायालय ने सबलगढ़ SHO से कहा, सितंबर से किसी की बेटी लापता है। तहकीकात के नाम पर केवल पुलिस ने ससुरालवालों तथा परिजनों के बयान ही दर्ज किए हैं। एक काम करते हैं कि तुम्हें फिर से कॉन्स्टेबल बना देते हैं। फिर तुम बड़े साहब के घर में सेवाएं देना। सख्त तरीके से फटकारते हुए अदालत ने पुलिस अधिकारी से कहा कि तुम्हें पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने SHO को अल्टीमेटम दिया कि यदि सोमवार तक लापता महिला को खोजकर अदालत में पेश नहीं किया गया तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब इस मामले में सुनवाई के लिए अगली दिनांक 18 दिसंबर (सोमवार) तय की गई है। 'प्रेम में नाकाम पुरुष करे खुदखुशी तो महिला नहीं होगी जिम्मेदार', छत्तीसगढ़ HC की अहम टिप्पणी प्रेमिका ने S***X करने से किया इनकार तो भड़का प्रेमी, कर दिया ये हाल ऊर्जा संरक्षण दिवस आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु भी होंगी कार्यक्रम का भाग