देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी मस्जिद का विवाद अब उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। अल्पसंख्यक सेवा समिति की का दावा है कि मस्जिद 1969 में भूमि खरीद कर बनाई गई है। समिति की तरफ से दाखिल याचिका में मस्जिद की सुरक्षा के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी के मस्जिद मामले पर सुनवाई की। उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस महानिदेशक (DGP) को इस संबंध में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति द्वारा दाखिल याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवारी रोड स्थित जामा मस्जिद को अवैध बताकर प्रदर्शन कर रहे है, उसे ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में कहा कि मस्जिद वैध है। वर्ष 1969 में भूमि खरीद कर बनाई गई। वन विभाग और जिला प्रशासन भी यह बात साफ़ कर चुका है। कुछ लोगों ने मस्जिद के विरुद्ध आगामी एक दिसंबर को महापंचायत करने का ऐलान है। याचिका में मस्जिद की सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार को निर्देश देने और प्रतिवादियों को महापंचायत की इजाजत नहीं देने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि कुछ लोगों द्वारा निरंतर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने भड़काऊ भाषण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। बता दें कि, हिंदू संगठन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हिंदू संगठनों की तरफ से से रैली भी निकाली गई थी, जिसमें हंगामा हो गया था। रैली के दौरान हुए पथराव के मामले में 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। 5 दिनों में 31 द्विपक्षीय बैठक..! पीएम मोदी ने कई विश्व नेताओं से की मुलाकात 'दिल्ली के सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर लगेंगे चेकपॉइंट...', प्रदूषण पर SC का आदेश भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का करीबी निकला ड्रग तस्कर..! उत्तराखंड में स्मैक के साथ गिरफ्तार