जोधपुर : राजस्थान सरकार द्वारा सीआरपीसी एवं आईपीसी में संशोधन के लिए बनाए गए विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा विनीत माथुर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. लेकिन समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रही. अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. आपको जानकारी दें कि एजाज अहमद की ओर से दायर की गई इस याचिका में उनके अधिवक्ता नीलकमल बोहरा ने कहा, कि सरकार मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है.अगर यह संशोधन हो गया तो आरटीआई जैसे कानून भी ख़त्म हो जाएंगे।.यही नहीं सरकार की अनुमति के बगैर ना तो मीडिया कुछ प्रकाशित कर पाएगा और ना ही कोर्ट कोई कार्रवाई कर सकेगा. जबकि दूसरी ओर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने सीआरपीसी के प्रावधानों को लेकर सरकार का पक्ष रखा. इस पर पीठ ने अतिरिक्त हलफनामा पेश करने को कहा. बता दें कि इस याचिका का विषय गंभीर होने से अभी और बहस की गुंजाईश है, क्योंकि सरकार द्वारा सीआरपीसी एवं आईपीसी में किए जा रहे संशोधन से कई चीजें प्रभावित होगी.समयाभाव के कारण मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, अब अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. यह भी देखें दवाई की जगह हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह देता है यह डॉक्टर राजस्थान पुलिस में निकली भर्ती, ये है आवेदन की प्रक्रिया