भोपाल/ब्यूरो। दिवाली के पहले हेलमेट न पहनने वालो पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्ती बरती गई हे। त्यौहार के बाद फिर प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न् करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। इसमें निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1000 रुपये और दोबारा वही अपराध करने पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग ने नवीन दरों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए नौ नवंबर को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए हैं। इसमें राज्यों को अर्थदंड के निर्धारण का अधिकार है। परिवहन विभाग ने इसके आधार पर अर्थदंड का पुनर्निर्धारण कर दरें प्रस्तावित की थीं। मई 2022 में कैबिनेट में इस पर सहमति नहीं बनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की उपसमिति गठित की थी। समिति ने विचार- विमर्श करने के बाद अगस्त में दरों को लेकर अनुशंसा की, जिसे अब अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। 'ये गुजरात मैंने बनाया है..', पीएम मोदी ने दिया नया नारा, किया रिकॉर्ड जीत का दावा निश्ना महिला एमेच्योर एशिया पैसिफिक चैम्पियनशिप में हासिल किया ये स्थान कम उम्र में हर किसी के दिल का चैन चुराती नजर आई अनुष्का