नई दिल्ली : देश की शीर्ष अदालत ने निर्भया कोष मामले में पीड़िताओं की मदद के लिए दी जा रही सहायता राशि को मंजूरी दे दी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दुष्कर्मपीड़िताओं को न्यूनतम 5 लाख रुपए और एसिड अटैक पीड़िताओं को सात लाख रुपए की आर्थिक मदद देना संभव हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक सप्ताह के भीतर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं . आपको बता दें कि 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप केस के बाद केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से निर्भया को समर्पित एक कोष (फंड) की स्‍थापना की थी.महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट की मानें तो इस कोष के तहत 2348.85 करोड़ रुपये के 16 प्रस्‍ताव मिले थे जिनमें से 2047.85 करोड़ के 15 प्रस्‍तावों का मूल्‍यांकन कर उनकी अनुशंसा भी कर दी गई है. इस बारे में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्‍य मंत्री कृष्‍णा राज ने बताया कि राज्‍यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक इससे 1143 महिलाओं को सहायता दी गई है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस कोष से ही महिला हेल्‍पलाइन भी चल रही है. इसके अलावा महिला पुलिस वालेंटियर भी बनाई जाएंगी, जो पुलिस और लोगों के बीच एक सेतु का काम कर पीड़ित महिलाओं की मदद करेंगी. यह भी देखें आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट के सवालों की बौछार ईस्टर्न एक्सप्रेस-वे के लिए पीएम के इंतजार से SC को एतराज