रांची: भूमि घोटाले में गिरफ्तार किए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता हेमंत सोरेन को 5 और 6 फरवरी को राज्य विधानसभा में विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी गई है। रांची की एक विशेष अदालत ने शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अनुमति दी विश्वास मत में भाग लें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने विशेष PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें नई चंपई सोरेन सरकार द्वारा मांगे गए विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति मांगी गई। शुक्रवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था। चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सोरेन को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया था। चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को 41 बहुमत के आंकड़े को पूरा करने की आवश्यकता है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने कहा है कि वर्तमान में 43 विधायक उनके समर्थन में हैं। इस बीच, राज्य में राजनीतिक नाटक शुक्रवार को हैदराबाद में स्थानांतरित हो गया, जब सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व वाले गठबंधन के लगभग 40 विधायकों को इस आशंका के बीच तेलंगाना की राजधानी में ले जाया गया कि भाजपा फ्लोर टेस्ट से पहले उन्हें "खरीदने" का प्रयास कर सकती है। 'जैसे कुत्ता खरीदते हैं न, वैसे भौंकने वाले को बूथ एजेंट बनाओ..', अपने कार्यकर्ताओं को ये क्या बोल गए कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ? भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को हुई 6 महीने जेल, जानिए पूरा मामला 'भरोसा टूट रहा, कोर्ट भी..', ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिलने से भड़का जमात-ए-इस्लामी, मोहम्मद सलीम ने अदालत पर ही मढ़ दिया दोष