नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली की राज्य सरकार से दिल्ली के थानों को अत्याधुनिक बनाने को लेकर सवाल किए। न्यायालय ने पूछा कि आखिर थानों में अब तक सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। इस मामले में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि, थानों में सीसीटीवी लगाए जाने को लेकर, आदेश पारित किया गया था। दिल्ली की सरकार द्वारा वर्ष 2012 से 2013 तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। जबकि, न्यायालय ने आदेश दिए थे कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाऐं। न्यायालय की पीठ ने पीआईएल की सुनवाई के लिए, 11 दिसंबर का दिन तय किया है। न्यायालय में महिला सुरक्षा के मसले को लेकर याचिका दायर की गइ थी। जिसमें अपील की गई थी कि, लगभग 192 थानों व 42 चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाऐं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि, दिल्ली के पुलिस थानों में ही कई मौतें हो चुकी हैं, ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत है। भारतीय रक्षा प्रणाली, सबसे शक्तिशाली खरीद रहे है एयर प्यूरिफायर, तो ध्यान रखें ये बातें बिजली का खंभा लगाते समय दो लोगों को लगा करंट इनके कारण रही 'पद्मावती' की ड्रेसेस चर्चा में