2.0 : हाई कोर्ट ने दिए 12000 वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश

रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 गुरुवार को यानी आज आख़िरकार रिलीज हो गई हैं. लेकिन रिलीज़ होते ही फिल्म को लेकर बढ़ी खबर सामने आई है. दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइजडर (ISPs) को 12,000 वेबासाइट को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं. जी हाँ.... सूत्रों की माने तो ये ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर तमिल फिल्मों के पाइरेटेड वर्जन दिखाए जाते हैं.

आपको बता दें इस लिस्ट में 2000 से ज्यादा वेबसाइट को 'तमिल रॉकर्स' ऑपरेट करती है. इस बारे में जस्टिस एम सुंदर ने बुधवार को आदेश दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लाइका प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने इसके लिए एक याचिका दायर की थी. शुरुआत में तो लाइका प्रोडक्शन के वकील ने इस याचिका में 12, 564 अवैध वेबसाइट की लिस्ट बनाई थी लेकिन फिर वकील ने तर्क दिया कि, 'जब 'तमिल रॉकर्स' वेबसाइट ब्लॉक हो जाती है, तो ये तुरंत यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) या किसी अन्य एक्सटेंशन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बदलकर एक मिरर वेबसाइट बना लेती है.'

रिपोर्ट्स के मुताबिक वकील ने 'तमिल रॉकर्स' के विस्तार की संभावित लिस्ट बनाई और ऐसी सभी वेबसाइटों के खिलाफ एक आदेश मांगा था. वहीं फिल्म की कमाई की बात करे तो ये फिल्म करीबन 600 करोड़ के बजट में बनी है और साथ ही ये भी सुनने में आया है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना सकती है. ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शन 50 करोड़ होने का अनुमान है.

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