श्रद्धा के 35 टुकड़े देने वाले आफताब को कोर्ट ने दिए अधिकार, कालकोठरी से 8 घंटे रह सकेगा बाहर

नई दिल्ली: नई दिल्ली में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक निर्देश जारी कर तिहाड़ जेल अधिकारियों को हाई-प्रोफाइल श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को जेल की कोठरी में बंद करने से पहले रोजाना आठ घंटे के लिए बाहर जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली पीठ ने पूनावाला द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में यह आदेश जारी किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उनका निरंतर एकान्त कारावास उनके अधिकारों का उल्लंघन करता है और सुरक्षा चिंताओं के बहाने अनुचित है। पूनावाला के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि जहां अन्य कैदी रोजाना आठ घंटे आउटडोर समय का आनंद लेते हैं, वहीं पूनावाला को सुबह और शाम केवल एक-एक घंटे का समय दिया गया है।

याचिकाकर्ता की याचिका के अनुपालन में, अदालत ने जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूनावाला को अन्य कैदियों की तरह प्रतिदिन कुल आठ घंटे की बाहरी सुविधा दी जाए। हालाँकि, यह आदेश दिया गया कि उसे रात के समय एक एकांत कक्ष तक ही सीमित रखा जाए। जेल अधिकारियों ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए पूनावाला को अन्य कैदियों से अलग रखने के अपने फैसले का बचाव किया। उन्होंने पिछले अदालती आदेशों का हवाला दिया, जिसमें रोहिणी में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ले जाते समय पूनावाला पर हुए हमले के बाद सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

पूनावाला के वकील ने जेल में उनके मुवक्किल द्वारा अनुभव की गई मानवीय संपर्क की कमी पर प्रकाश डाला और उनके एकान्त कारावास का विरोध करते हुए कहा कि पूनावाला ने अपनी कैद के दौरान कोई उल्लंघन नहीं किया है। पूनावाला पर 18 मई, 2022 को दिल्ली के महरौली में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंटने और उसके शरीर को टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है। उसने हत्या के कुछ दिनों बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े करके स्थानों पर फेंक दिया।

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी, 2023 को 6,629 पन्नों की एक बड़ी चार्जशीट दायर की, जिसमें पूनावाला के खिलाफ आरोपों का विवरण दिया गया। इसके बाद, एक ट्रायल कोर्ट ने औपचारिक रूप से उन पर हत्या और मामले के संबंध में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया।

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