जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय कांग्रेस नेता की याचिका का निपटारा करते हुए प्रदेश में 28 नवंबर के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम के कथित दुरूपयोग पर अदालत की देख रेख में एसआईटी से जांच कराने की अपील को खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कांग्रेस नेता नरेश सर्राफ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि प्रदेश में 28 नवंबर को मतदान समाप्त होने के बाद भोपाल, सतना, शाजापुर, सागर और खांडवा में ईवीएम-वीवीपैट मशीनों के साथ छेड़ छाड़ के प्रयास किये गए थे। ईडी ने की रॉबर्ट वाड्रा के ठिकानों पर छानबीन वहीं सर्राफ की याचिका में यह भी कहा गया था कि इस्तेमाल किये गए और बिना इस्तेमाल वाले ईवीएम के लिए अलग अलग प्रबंध नहीं किया गया था। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके सेठ और न्यायमूर्ति वीके शुक्ल की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग का हवाला देते हुए कहा, इस्तेमाल किये गए ईवीएम वीवीपैट मशीनों और बिना इस्तेमाल के मशीनों को रखने के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम और वेयरहाउस में व्यवस्था की गयी है और इसके लिए अलग अलग सुरक्षा इंतजाम भी किये गए हैं। उत्तरप्रदेश: चेक क्लोन कर पैसा निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया गौरतलब है कि इस मामले में खंडपीठ ने कहा कि ये स्ट्रांग रूम्स केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा में है। वहीं कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में कांग्रेस को इस संबंध में उठाए गए कदमों के बारे में अवगत करा दिया है। कोर्ट ने सर्राफ की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इस संबंध में आगे अब कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। खबरें और भी अरुणाचल प्रदेश: जंगल में आतंकवादी को सेना ने मार गिराया, भार मात्रा में गोला बारूद बरामद विजयवर्गीय ने कहा- रथयात्रा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे कबूतरों के आसपास रहने से इस गंभीर बीमारी का हो सकता है खतरा