नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्विविद्यालय (JNU) की छात्रा के बलात्कारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है, यह आरोपी अफगान का नागरिक है. हाई कोर्ट ने कहा है कि, याचिकाकर्ता अफगान नागरिक के न्याय के दायरे से भागने की संभावना है. अफगान के नागरिक की सजा पर न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने गंभीरता पर गौर किया जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अफगान नागरिक के न्याय के दायरे से भागने की संभावना है. कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के लिए व्यक्ति के पक्ष में कोई आधार नहीं है क्योंकि मौके पर मौजूद व्यक्तियों सहित गवाह और वे सभी जिसे महिला ने घटना के तत्काल बाद उसके बारे में जानकारी दी थी, इतना ही नहीं उन्होंने यह भो कहा कि महत्वपूर्ण गवाहों से अभी जिरह की जानी बाकी है, जिसमें आरोपी के मित्र भी शामिल हैं. उन मित्रों में से एक ने दो आरोपियों को उस शयनकक्ष में प्रवेश करते देखा था जहां वह अकेली सो रही थी. अभियोजन की माने तो आरोपी और उसके मित्र ने 21 वर्षीय जेएनयू छात्रा से दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क क्षेत्र में इस वर्ष जनवरी में बलात्कार किया था. बता दे यह आरोपी पिछले 10 सालो से भारत में रह रहा है. पति करता है जिस्मफरोशी के धंदे के लिए मजबूर प्यार में कुर्बान हुआ एक और जोड़ा IAS पिता पर दुष्कर्म का आरोप