हाईकोर्ट ने खारिज की विजय माल्‍या की अर्जी

मुंबई: देश से बाहर भागे विजय माल्या की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। वहीं विशेष अदालत ने माल्या के वकील के साथ ईडी के वकील की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की है। 

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यहां बता दें कि ईडी ने मांग की है कि फिलहाल ब्रिटेन में मौजूद माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर नए एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। हालांकि, माल्या के वकील अमित देसाई ने अदालत से आग्रह किया था कि ईडी की याचिका पर सुनवाई को टाल दी जाए।

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गौरतलब है कि देसाई ने इससे पहले कोर्ट को बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपीलिय प्राधिकरण ने माल्या की संपत्ति पर ईडी को 26 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, ईडी की ओर से वकील डीपी सिंह ने अदालत से कहा था कि देसाई के तर्क का मतलब केवल यह है कि माल्या को भारत में किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा ईडी ने कोर्ट से कहा था कि माल्या न तो भारत आना चाहते हैं और न ही उनकी मंशा बैंक से लिए कर्ज को चुकाने की है। वहीं ईडी ने कहा कि माल्या प्रत्यर्पण कार्यवाही को और लंबा खींचना चाहता है और जमानत शर्तों का उपयोग केवल भारत आने से बचने के लिए कर रहा है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि माल्या को वापस भारत लाने का एकमात्र तरीका एफईओ घोषित करना है।

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