कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार (13 अगस्त) को कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले की जांच CBI को सौंप दी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ प्रशिक्षु डॉक्टर के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग कर रहे थे। कई अन्य याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जिनमें मामले की CBI जांच की मांग की गई थी। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने जांच में खामियों को उजागर किया और कहा कि पांच दिन बाद भी जांच में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता-पिता को डर है कि अगर जांच इसी तरह जारी रहने दी गई तो यह पटरी से उतर जाएगी। पीठ ने जांच को CBI को सौंपते हुए कहा, "सामान्य परिस्थितियों में, हम रिपोर्ट मांगते। लेकिन मामला विचित्र है। और तथ्य बिना समय गंवाए उचित आदेश देने की मांग करते हैं। जांच में उल्लेखनीय प्रगति के बिना, हम पीड़िता के माता-पिता की इस प्रार्थना को स्वीकार करने में पूरी तरह से न्यायसंगत होंगे कि सबूत नष्ट कर दिए जाएंगे।" बता दें कि महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव 9 अगस्त की सुबह कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में मिला था। इस अपराध के सिलसिले में अगले दिन संजय रॉय नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दावा है कि उसने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है। पीड़िता की चार पृष्ठ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला के निजी अंगों से खून बह रहा था और उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान थे। कांग्रेस ने फिर दोहराई जाति गिनने की मांग, SEBI-अडानी मामले में खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा 'बहन के खिलाफ पत्नी को उतारना गलती थी..', अजित पवार ने अब मानी लोकसभा चुनाव में हुई भूल ! 'सुरक्षा नहीं तो ड्यूटी नहीं..', कोलकाता कांड पर उबला पूरा देश, कई जगह डॉक्टरों की हड़ताल, मरीज बेहाल