चेन्नई: मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई की. इस के चलते उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को अपने ऑफिस टाइम के चलते व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. साथ ही अदालत ने कहा कि दफ्तर में फ़ोन का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है. दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर ने याचिका दायर की थी. दफ्तर में मोबाइल फोन का उपयोग करने पर उसके खिलाफ निलंबन का आदेश जारी किया गया था. सरकारी अफसर ने याचिका में इस आदेश को स्थगित किए जाने की गुहार लगाई थी. इस पर उच्च न्यायालय की पीठ ने सुनवाई की. न्यायाधीश एसएम सुब्रमण्यम ने केस की गहराई में जाने से मना करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काम के घंटों के समय अपने निजी इस्तेमाल के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना अब सामान्य हो गया है तथा यह अच्छी आदत नहीं है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस सिलसिले में नियम बनाने और इसका उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई आरम्भ करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रदेश सरकार को अगले 4 हफ्ते के अंदर प्रस्तावित विनियमन पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. 40 पैसे के कारण शख्स को लगा सदमा, शिकायत लेकर पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट, लग गया 10000 गुना जुर्माना सवारी को लेकर हुआ भयंकर विवाद, पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने लगा ई-रिक्शा ड्राइवर और फिर... IPL 2022: अगर बीच टूर्नामेंट में किसी को कोरोना हो गया, तो क्या होगा ? BCCI ने बदले नियम