हाई कोर्ट ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह को दी अग्रिम जमानत

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह को बड़ी राहत देते हुए मणिपुर उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत दायर एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।

ओ इबोबी सिंह को मणिपुर उच्च न्यायालय ने दो जमानतियों के साथ एक लाख रुपये का जमानत मुचलका भरने के बाद जमानत दे दी थी। जस्टिस एमवी मुरलीदार की एकल जजों की बेंच ने पूर्व सीएम की ओर से अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। जमानत इस शर्त के तहत दी गई थी कि वह ईडी की अनुमति के बिना मणिपुर नहीं छोड़ेगा। सीएम को आगे कोर्ट ने तलब करते हुए ईडी के सामने पेश होने को कहा है।

इसके अलावा, ईडी को अदालत से संपर्क करने की अनुमति दी गई है अगर इबोबी तलब करते समय पेश होने में विफल रहता है। विशेष रूप से, पूर्व में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबरों के बाद मणिपुर उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत की मांग की थी। आरोप था कि सिंह ने 30 जून 2009 से 6 जुलाई 2017 तक एमडीएस के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी धन का दुवयोजित कर दिया, जो कि 518 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 332 करोड़ रुपये है, जो उन्हें साटे में विकास कार्य को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से सौंपा गया था।

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