हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को थमाया नोटिस, जानिए पूरा मामला

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने खनन पट्टा मामले में सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले में हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में पूरी जानकारी अदालत को उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि कुछ दिनों पहले सीएम हेमंत सोरेन के नाम पत्थर खदान का पट्टा अलॉट होने की घटना सामने आई थी। मामले में उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल की गई थी। अदालत ने इस मामले पर महाधिवक्ता से भी जवाब-तलब करने का आदेश दिया है।

झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी थी। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की तरफ से वकील राजीव कुमार ने पीआईएल दाखिल किया था। प्रार्थी की तरफ से इस जनहित याचिका में बताया गया था कि हेमंत सोरेन खनन मंत्री, सीएम एवं वन पर्यावरण विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। उन्होंने स्वयं पर्यावरण क्लियरेंस के लिए आवेदन दिया था तथा खनन पट्टा हासिल किया है। ऐसा करना पद का दुरुपयोग है तथा जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है, इसलिए इस पूरी घटना की CBI से तहकीकात करायी जाये। 

इसके साथ ही प्रार्थी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी अदालत से की है। प्रार्थी ने उच्च न्यायालय से मांग की है कि कोर्ट राज्यपाल को यह निर्देश दें कि वह सीएम हेमंत सोरेने के खिलाफ प्राथमिकी के लिए अभियोजन स्वीकृति प्रदान करें।

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