इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में पतंजलि आयुर्वेद को जमीन आवंटन और पेड़ काटने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अजय भनोट की खंडपीठ ने जारी किया. उल्लेखनीय है कि नोेएडा में बन रहे फूड एंड हर्बल पार्क के लिए बगैर अनुमति के सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर याचिकाकर्ता औसाफ आदि नौ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जानना चाहा कि किसकी अनुमति से हरे पेड़ काटे गए और पेड़ काटते समय सरकारी कर्मचारी और पुलिस कैसे मौजूद थे. स्मरण रहे कि तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव ने पिछले साल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फूड ऐंड हर्बल पार्क के लिए नोएडा के कादिलपुर और सिलका गांव में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दी थी. बता दें कि याचिकाकर्ता नौ किसानों ने अपनी याचिका में बगैर अनुमति के छह हजार पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया. जबकि राज्य सरकार और यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया कि उन्होंने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी. कहा जा रहा है कि जो जमीन बाबा रामदेव की कंपनी को दी गई, वह पहले कई किसानों को 30 साल के पट्टे पर दी गई थी इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी . यह भी देखें पतंजलि विवाद में सरकार पर आरोप नोएडा के यात्रियों को मिलेगी दक्षिण दिल्ली तक मेट्रो सुविधा