लखनऊ: उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नियमों को ताक पर रखकर बंगले आवंटित करने के मामले में शिवपाल सिंह यादव, आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज बोरा को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। मामले की अग्रिम सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर दिया है। मोतीलाल यादव के अनुसार शुक्रवार को अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद, उक्त चारों नेताओं को नोटिस भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि अदालत ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया है कि नियमों को नज़रअंदाज़ कर, उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि जसवंत नगर से MLA शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है जो पहले पूर्व CM मायावती को आवंटित था। वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को दिया गया है, यह बंगला पहले पूर्व CM एनडी तिवारी को आवंटित था। महाभियोग की कार्यवाही से भड़के ट्रम्प, कहा- ये लोकतंत्र और संविधान पर हमला इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं, 15 दिन तक इस्लामाबाद में रुकेंगे आज़ादी मार्च के प्रदर्शनकारी Whatsapp जासूसी पर बोले ओवैसी, कहा- निजता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी