राजद्रोह केस: आयशा सुल्ताना को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अदालत ने कहा- 'जारी रहेगी कार्रवाई'

कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप की फिल्म मेकर आयशा सुल्ताना के खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. आयशा ने याचिका में अपने खिलाफ कवरत्ती पुलिस द्वारा दर्ज प्रथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. शुक्रवार को याचिका पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता पड़ सकती है.

कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अदालत ने लक्षद्वीप प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि वह जांच की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए. मामले की सुनवाई के दौरान लक्षद्वीप प्रशासन के वकील ने याचिका का विरोध किया और अदालत को बताया कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है. पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय ने आयशा को मामले में अग्रिम जमानत दी थी.

अग्रिम जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अशोक मेनन ने कहा था कि उनके बयान में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो राष्ट्रीय हित के विरुद्ध हो और ना ही यह किसी शख्स या किसी समूह के खिलाफ मालूम पड़ता है. अपने खिलाफ मामले दर्ज होने के बाद आयशा ने कहा था कि उन्होंने अब तक देश के विरुद्ध कुछ नहीं किया है और तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगी जब तक द्वीपवासियों को न्याय नहीं मिल जाता.

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