HC से मिली दिल्ली सीएम केजरीवाल को मायूसी

नईदिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मायूसी हाथ लगी है दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका में सीएम केजरीवाल ने मांग की थी कि केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली के बैंक अकाउंट्स, टैक्स अदायगी के दस्तावेज, वित्तीय दस्तावेज आदि को लेकर जानकारी मांगी जाए लेकिन न्यायालय ने इस बात को नकार दिया।

न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलाॅ ने केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली की गवाही के कुछ भाग को हटाने का निवेदन भी ठुकरा दिया। सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि वे भाजपा नेता की बहस में शामिल नहीं हुए थे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं सीएम अरविंद केजरीवाल, राघव चढ्ढा, डाॅ कुमार विश्वास, आशुतोष गुप्ता, संजय सिंह व दीपक वाजपेयी ने केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली पर दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में आर्थिक अनियमितता और अन्य तरह की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था।

ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने इन लोगों पर 10 करोड़ रूपए की मानहानि का मामला दायर किया था। सीएम केजरीवाल की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी उसे लेकर सुनवाई अनुपम श्रीवास्तव ने की थी।

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