मुंबई। महाराष्ट्र राज्य में रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर उच्च न्यायालय ने कड़ा रूख अपनाया है। दरअसल सरकार और मेडिकल महाविद्यालय ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए नागपुर के शासकीय मेडिकल महाविद्यालय के 301 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई यूं तो मेडिकल काॅलेज के डीन द्वारा की गई है लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही यह कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि न्यायालय के निर्णय के बाद मुंबई के जेजे चिकित्सालय ने भी चिकित्सकों को निलंबित करने की तैयारी की है। सोलापुर में 114 चिकित्सकों के निलंबन की जानकारी मिली है। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गिरिश महाजन ने कहा कि यदि चिकित्सक आज रात्रि 8 बजे तक कार्य पर वापस नहीं आए तो फिर उनका 6 माह का वेतन काट लिया जाएगा। अब यदि चिकित्सक काम पर नहीं लौटते तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। धनुष को अपना बेटा बताने वाले बुज़ुर्ग दंपति के दावे गलत.... दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा AC लगाने के नाम पर फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल गंगा को जीवित इकाई का ओहदा - उत्तराखंड हाईकोर्ट