उडुपी: हिजाब-केसर शॉल विवाद के मद्देनजर उडुपी में जिला प्रशासन ने जिले के उच्च विद्यालयों के 200 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है. एहतियात के तौर पर कुछ गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी थी। 19 फरवरी को उपायुक्त ने उडुपी जिले के तीन उपमंडल पुलिस अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद यह निर्णय लिया। उच्च न्यायालय के एक आदेश के जवाब में राज्य सरकार द्वारा 14 फरवरी को हाई स्कूलों को फिर से खोलने का विकल्प चुनने के बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया जा रहा है। आदेश के अनुसार, स्कूल की परिधि के आसपास पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है। विरोध और रैलियां उन प्रकार की सभाओं में से हैं जिन पर प्रतिबंध है। प्रचार, संगीत और हिंसा को भड़काने वाली टिप्पणियां पूर्णत: प्रतिबंधित हैं। हिजाब की बहस उडुपी शहर में शुरू हुई और जल्दी से कुंडापुर और राज्य के अन्य हिस्सों में फैल गई। 'न भूलेंगे न माफ़ करेंगे..', जब 12 दिन के अंदर ही भारत ने लिया था 40 वीर जवानों की शाहदत का बदला 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी पाने का मौका, जल्द करें आवेदन वेलेंटाइन डे पर क्या कह रहे हैं आपकी राशि के सितारे, जानिए अपना राशिफल