यहाँ की सरकार ने निजी स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए बनाया नया एक्ट

शिमला: कोरोना काल के चलते सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा क्षेत्र पड़ रहा है. वही इस बीच हिमाचल के निजी विद्यालयों को निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के दायरे में लाने के लिए सरकार नया एक्ट निर्मित करेगी. वर्तमान एक्ट के तहत निजी विद्यालयों को आयोग के दायरे में नहीं लाया जा सकता है. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अपने बयान में बताया, कि इस मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर है. जल्द ही यह एक्ट लाया जाएगा तथा इस पर निरन्तर कार्य चल रहा है. 

बता दे, इसे लेकर उन्हें सम्पूर्ण जानकारी है, की वर्तमान आयोग के दायरे में क्या-क्या आ सकता है. वही निजी स्कूल वर्तमान एक्ट के तहत अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं. विभागीय अधिकारियों को एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनाने को कहा जाएगा. इसी बीच कई निजी स्कूलों की ओर से मनमाने ढंग से फीस वसूली करने और सरकार के आदेशों की अनादर करने की शिकायत बढ़ने पर शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है.

वही इस बाबत शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में बताया, कि निजी स्कूलों को आयोग के दायरे में लाकर उनकी फीस सहित अन्य गतिविधियों पर सरकार की कड़ी नजर रखने के लिए नए एक्ट की आवश्यकता है. इसे लेकर जल्द ही कार्य आरम्भ किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने दोहराया, कि आजकल चल रहे COVID-19 के दौरान सभी निजी स्कूलों को सिर्फ पिछले साल निर्धारित की गई ट्यूशन फीस ही वसूलने को कहा गया है. कोरोना के चलते फिलहाल सब बंद है.

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