पद से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू, कल सुनवाई

शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय कुंडू की याचिका पर कल यानी 3 जनवरी को सुनवाई करने का फैसला किया है। कुंडू अपने स्थानांतरण के राज्य उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा के कथित उत्पीड़न की जांच पर किसी भी प्रभाव को रोकना है।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 दिसंबर को राज्य सरकार को DGP और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री को 4 जनवरी, 2024 से पहले अन्य पदों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मंगलवार को तत्काल उल्लेख के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी डीजीपी की ओर से पेश हुए और बुधवार (3 जनवरी) को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ कल मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को सुनवाई तय की थी। 

दरअसल, व्यवसायी निशांत शर्मा ने उच्च न्यायालय को एक ईमेल शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का डर है, क्योंकि उन पर गुरुग्राम और मैक्लोडगंज में हमला किया गया था और उन्होंने इस आधार पर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की थी कि उन्हें शक्तिशाली लोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि वह लगातार मारे जाने के डर में जी रहा था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की पीठ ने DGP और कांगड़ा एसपी को हटाने का आदेश देते हुए कहा था कि, 'मामले में आज तक उपलब्ध सामग्री के आलोक में, वह संतुष्ट है कि असाधारण परिस्थितियों में इसके हस्तक्षेप के लिए अस्तित्व में था, विशेष रूप से तब जब सचिव (गृह) ने उन कारणों से आंखें मूंद लीं जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात थे।'

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि, 'न्याय के हित में और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए, यह वांछनीय है कि दर्ज FIR में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल के DGP और कांगड़ा एसपी को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।'

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