हिमाचल राज्यसभा चुनाव का मामला पहुंचा अदालत, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर प्रतिवादी सांसद और भारतीय जनता पार्टी नेता हर्ष महाजन को नोटिस जारी किया. मामले को 23 मई 2024 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

याचिका के वकील नीरज गुप्ता ने कहा, ''अदालत में एक चुनाव याचिका है जिसमें हमने राज्यसभा चुनाव को चुनौती दी है. हम कानून के सिद्धांत पर हैं। इसमें कोई विवादित तथ्य नहीं हैं; सभी केवल कानून के प्रावधानों पर स्वीकृत तथ्य हैं। अदालत ने हमारी प्रारंभिक दलीलें दर्ज कर ली हैं और जवाबों के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं।'' गुप्ता ने कहा, "निर्वाचित उम्मीदवार हर्ष महाजन जी को नोटिस जारी किया गया है। चुनाव के बाद, दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले। हमारा मानना है कि ड्रॉ के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया सही नहीं थी और हमने चुनाव को चुनौती दी है।" मामला जस्टिस अजय गोयल जी की अदालत में सूचीबद्ध था और सुनवाई की अगली तारीख 23 मई है।"

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 'ड्रा ऑफ लॉट्स' को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 27 फरवरी को कांग्रेस के बागियों की क्रॉस वोटिंग के बाद राज्यसभा चुनाव हार गए। सिंघवी और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन को बराबर 34 वोट मिले, लेकिन चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार ड्रॉ में महाजन जीत गए। अपनी याचिका में, सिंघवी ने ड्रॉ के माध्यम से जीत और हार के मूल प्रश्न को चुनौती दी।

इस साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान में, भाजपा, जिसके पास सिर्फ 25 विधायक हैं, नौ अतिरिक्त वोट हासिल करने में सफल रही। मतदान 34-34 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसमें तीन निर्दलीय और छह कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के लिए क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के छह विधायकों-सुधीर शर्मा, राजिंदर राणा, दविंदर के भुट्टो, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और इंदर दत्त लखनपाल ने मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग की। विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए, जहां उन्हें उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया।

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