भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना काल के तहत जिस पर भी उल्लंघन के केस किए गए थे उन सभी केस को वापिस लिया जाएगा। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मिडिया से बात करते हुए कहा की जिन लोगो के खिलाफ दो साल पहले अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है उन्हें वापिस लिया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है की जिन लोगो ने कोविड 19 लॉकडाउन में नियमो का उल्लंघन किया है उन्हें दर्ज प्रकरणों से राहत मिलने वाली है। कोरोना के समय जो धाराएं लगी थी वह मास्क ना पहनना, घर के बाहर फिजूल घूमना, महामारी फैलाना जैसे केस दर्ज किए गए थे। इसके बाद कुछ लोगो के प्रति महामारी फैलाने के आरोप भी लगे थे। इन्ही आरोप पर गृह मंत्री ने घोषणा की है की जो धाराएं सामन्य धाराएं है वह सारे केस हटा दिए जाए। हलाकि उन्होंने यह नहीं बताया की सम्पूर्ण राज्य में ऐसे कितने केस दर्ज हुए है। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है की किन धाराओं के तहत दर्ज मामले वापिस होंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा की प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह तय किया गया है की कोरोना के तहत जो भी केस दर्ज किए गए थे उन्हें वापिस लिया जाए। गृह मंत्री की घोषणा के बाद यह तय है की जल्द ही इस मामले पर स्पष्टीकरण आएगा। ऐसा माना जा रहा है मध्यप्रदेश यह फैसला लेने वाला पहला राज्य बनेगा। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के तहत जिन लोगो ने इन नियमो को पालन नहीं किया उन सभी के केस को वापिस लिया जाएगा और यह घोषणा लोगो को बड़ी राहत पहुंचा सकती है। आचार्य संत जैन मुनि संजय ने ओडिशा पहुंचकर रेल हादसे में घायलों का हाल जाना और मदद दी दमोह स्कूल में लव जिहाद के लिए होती थी फंडिंग, CM शिवराज ने दिए जांच के आदेश इंदौर: पति ने चाकुओं से गोदकर पत्नी को मार डाला, फिर की ख़ुदकुशी की कोशिश, 17 दिन पहले ही हुई थी शादी