नई दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए यह खबर एक झटके के समान हैं कि गृह मंत्रालय ने उनके पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही राजेंद्र कुमार के वीआरएस की अर्जी को भी गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. उल्लेखनीय है कि राजेंद्र कुमार पर अपने रिश्तेदारों और नजदीकियों पर ठेके दिलाने के मामले में सीबीआई ने गत दिसंबर में राजेंद्र कुमार सहित आठ अन्य लोगों और इंडीवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था. प्राथमिकी में आरोप था कि 2007 एवं 2015 के बीच दिए गए ठेकों के कारण दिल्ली सरकार को 12 करोड़ रुपये का घाटा हुआ. ठेके देने के लिए अधिकारियों ने तीन करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित लाभ भी लिया था.सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली के पूर्व प्रधान सचिव पर चार्जशीट दाखिल करने के बाद उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी. अब गृह मंत्रालय ने अपनी अनुमति दे दी है. बता दें कि पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार के एक कथित मामले में सीबीआई की ओर से उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किए जाने के एक महीने बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी और आरोप लगाया था कि जांचकर्ताओं ने उन्हें बार-बार मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए कहा.राजेन्द्र कुमार ने कहा था कि मुझे बार-बार कहा गया कि अगर मैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसमें फंसाता हूं तो मुझे छोड़ दिया जाएगा. यह भी पढ़ें राजेंद्र कुमार बोले गिरफ्तारी के लिए जंग जिम्मेदार राजेंद्र कुमार कर सकते हैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरूआत