नई दिल्‍ली: पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर भारत में शरण लेने के लिए आए 82 नागरिकों को केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकता दी है. यह जानकारी गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है. गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने नाग‍रिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत पाकिस्‍तान से विस्‍थापित होकर आए 82 लोगों को भारत की नागरिकता दी है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 में उल्‍लेखित अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए राजस्‍थान के गृह सचिव और 16 जिलों के आयुक्त को विशेष अधिकार दिए गए हैं. विशेष अधिकारों के तहत, इन अधिकारियों को छह अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कानूनी प्रवासियों का पंजीकरण कर भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति दी गई है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, इस अधिकार का इस्तेमाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए कानूनी प्रवासियों पर ही किया जा सकेगा. जिन छह अल्‍पसंख्‍यक समुदाय को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की इजाजत दी गई है, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं. मंत्रालय के मुताबिक, जिन 16 जिला आयुक्तों को यह अधिकार मिले हैं, उसमें जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर के जिला आयुक्त भी शामिल हैं. महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रावसाहेब दानवे ने दिया इस्तीफा, अब संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी मैथिलि भाषा को लेकर दिल्ली में सियासत गर्म, भाजपा ने आप पर साधा निशाना बाढ़ पीड़ितों के लिए नितीश कुमार ने खोला सरकारी खज़ाना, विधानसभा में किया बड़ा ऐलान