ATM से नहीं निकले पैसे, फिर भी अकाउंट से कट गई राशि, जानिए कैसे मिलेगा रिफंड

नई दिल्ली : कई बार ATM में पैसा नहीं रहने या मशीन में खराबी के कारण ट्रांसक्शन फेल हो जाता है। ऐसे में चिंता करने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक एक तय समय के भीतर आपके खाते में राशि जमा कर देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की एक सार्वजनिक जागरूकता पहल के अनुसार, 'यदि आपका एटीएम ट्रांसक्शन फेल हो गया है और आपका बैंक एक निश्चित अवधि तक आपके खाते में डेबिट किए गए पैसे को रिवर्स नहीं करता है, तो आपको इसकी भरपाई दी जाएगी।

ट्रांसक्शन फेल होने के बारे में जानें मुख्य बातें:-

1) RBI ने कहा है कि बैंकों को इस तरह के ट्रांसक्शन को अपने बदौलत रिवर्स करना चाहिए। 2) RBI ने कहा कि ट्रांसक्शन फेल होने पर ग्राहक बैंक या एटीएम में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज करें। 3) RBI के मुताबिक, फेल एटीएम ट्रांसक्शन के मामले में बैंकों को असफल लेनदेन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों के भीतर ग्राहक के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करना होगा। 4) कार्ड जारी करने वाले बैंक को फेल ट्रांसक्शन की तारीख से 5 कैलेंडर दिनों से अधिक होने पर ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। 5) ग्राहक इस मामले में अपने बैंक से संपर्क कर सकता है और उनके सामने मामले को रख सकता है। 6) बैंक से जवाब मिलने के 30 दिनों के अंदर या बैंक से 30 दिनों के भीतर जवाब न मिलने की हालत में ग्राहक इस मामले को बैंकिंग लोकपाल के पास ले जा सकता है।

 

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