वर्तमान में आधार कार्ड हर काम में अपनी आवश्यक भूमिका निभाने लगा है. वहीं अगर किसी का आधार कार्ड खो जाता हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अब नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाए या नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ? तो आज हम आपको इसी सवाल का उत्तरा देंगे. आज हम आपसे इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे. हम आपको नीचे कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताएंगे कि आधार कार्ड खोने पर आप नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. वैसे तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे सरल तरीका बताने जा रहे हैं. आप अपने आधार कार्ड की संख्या के माध्यम से आसानी से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. - नया आधार डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप https://eAadhar.uidai.gov.in/ वेबसाइट पर जाए. - अब आप ईआईडी या यूआईडी दोनों में से किसी भी एक का चयन करें. - अब आप यहां पर अपनी आधार संख्या / नामांकन संख्या फील करें. - इसके बाद आप 12 अंकों का अपना आधार नंबर डालें. - अब आप अपना पूरा नाम जैसा कि आधार कार्ड में लिखा हुआ है, वह डालें. - अब आप उस पिन कोड नंबर को डाले. जो आपने पहले बार आधार बनवाते समय दर्ज किया था. - यहां पर उस मोबाइल नंबर को दर्ज करें, जो आपके आधार कार्ड में हैं. - इस बिंदु में आप mage captcha code की संख्या उसके नीचे दिए बॉक्स में दर्ज करें. - इन सब प्रक्रिया के बाद get one time password बटन पर आपको क्लिक करना होगा. - थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा. - इस OTP को आप निर्देश के मुताबिक़, दर्ज करें. इसे दर्ज करने के साथ ही आपको डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा. - बता दे किआपका नया आधार कार्ड डीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा. साथ ही इसके लिए आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर की भी आवश्यकता पड़ेगी. - यहां से आपको फाइल ओपन करने के लिए अपना नाम कैपिटल लेटर्स में दर्ज करना होगा या फिर अपने जन्म वर्ष को आपको पासवर्ड के रूप में यानि कि YYYY फॉर्मेट में फ़ील करना होगा. - इन सब प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद आप अपना नया आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. - साथ ही भविष्य में आपको आधार कार्ड खोने सम्बन्धी समस्या से न गुजरना ना पड़े. इसके लिए आप आधार की एक ई-कॉपी तैयार करा ले. जो कि पूर्णतः वैध माने जाएगी. पैन कार्ड और आधार में नाम की स्पेलिंग डिफरंट है तो लिंक कैसे करे? मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने का आदेश नहीं दिया- सुप्रीम कोर्ट