घर बैठे SMS या फ़ोन से आप आधार से लिंक कर सकते हैं वोटर ID कार्ड

अब मतदाता सूची में हेरा-फेरी और फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने व वोटर आईडी कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ-साथ लोगों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए कहा गया है। फिलहाल यह ऐच्छिक है लेकिन जल्द इसे अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे इन दोनों को लिंक कर सकते है।

कैसे वोटर आईडी कार्ड (ईपीआईसी) को आधार से करें लिंक- इसके लिए एनवीएसपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करें- भारत सरकार के एनवीएसपी (https://www।nvsp।in/) पोर्टल पर जाएं, इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें, अपने विवरण जैसे राज्य, जिला, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम आदि भरें। अब अपने द्वारा भरे गए विवरणों को चेक कर लें और सर्च करने का बटन क्लिक करें, आपका ईपीआईसी विवरण स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके बाद बाएं-हाथ की ओर आपको फीड आधार नंबर का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद एक पॉप-अप पेज दिखाई देगा जहां आपको आधार कार्ड के रूप में नाम फीड करना होगा। अब आधार नंबर, ईपीआईसी नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर या पंजीकृत ईमेल पता भरें। विवरण जांचें और "सबमिट करें" बटन दबाएं। इसके बाद अगर आपकी ओर से प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एक एसएमएस संदेश देगा। यह एसएमएस यह बताएगा कि प्रक्रिया आपकी ओर से पूरी हो गई है या नहीं। एक संदेश स्क्रीन पर दिखाई देगा जो पुष्टि करता है कि आपका आवेदन आवश्यकता के अनुसार पंजीकृत किया गया है।

आप आधार को वोटर आईडी कार्ड से एसएमएस के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप अपना आधार नंबर अपनी वोटर आईडी से लिंक कराना चाहते हैं, तो आप प्रारूप में 166 या 51969 पर एसएमएस भेज सकते हैं, जैसा कि यहां दिखाया गया है- ECILINK< SPACE><आधार संख्या>

आप आधार को वोटर आईडी कार्ड से फोन के जरिए भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्थापित डेडिकेटेड कॉल सेंटर 1950 पर कॉल करना होगा, इस पर आपको सप्ताह के दिनों में सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच कॉल करनी होगी। वहीं लिंक करने के लिए अपनी वोटर आईडी और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी।

बूथ स्तर के अधिकारी भी वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक कर सकते है। इसके लिए जनता को बीएलओ कार्यालय या केंद्र में जाकर अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को आवेदन देना होगा। वहीं बीएलओ अधिकारी डेटा और रिकॉर्ड को सत्यापित करेंगे और फिर परिवर्तन करने की अनुमति देंगे।

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