नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार में नाम की स्पेलिंग डिफरंट है तो दोनों को लिंक कैसे किया जाये. ये एक बड़ा सवाल है. मगर अब आप अपने आधार और पैन कार्ड को, दोनों में नाम की स्पेलिंग अलग अलग होने के बावूजद, लिंक कर सकते हैं. आयकर विभाग ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान कर दिया है कि उसकी साइट पर मौजूद एक पर्टिकुलर लिंक पर जाकर वे लोग जिनके आधार कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग उनके पैन कार्ड में लिखे हुए नाम की स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है, उनके लिए यह राहत की खबर है. केंद्र सरकार के आदेश के बाद से कुछ ही हफ्तों के भीतर पैन कार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन के बाद वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था, "वित्त विधेयक-2017 के अनुसार, आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए के तहत आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर अनिवार्य होगा, जो एक जुलाई से लागू हो जाएगा." हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 139एए में यह भी कहा गया है कि उन व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने या पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार नहीं देना होगा, जिन्हें आधार अधिनियम-2016 में स्थानीय निवासी नहीं माना गया है.जानिए कैसे- - इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आधार कार्ड और पैन लिंक करने का ऑप्शन अब ऐक्टिव हो चुका है. -अब यदि आपके नाम की स्पेलिंग पैन और आधार में अलग अलग होगी तब भी आप इसे लिंक कर सकेंगे. -सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in/ खोलें. -राइट साइड में लिखे हुए लॉग इन हेयर (Log In Here) पर क्लिक करने पर आप लॉग इन पेज पर पहुंच जाएंगे. -लॉग इन डीटेल मांग रहे इस पेज में टॉप नेविगेशन पर सर्विसेज (Services) टैब पर क्लिक करें. -यहां आपको लिंक आधार (Link Aadhaar) का ऑप्शन दिखेगा जिसे क्लिक कर लें. -अब जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें PAN और Aadhaar नंबर के कॉलम के बाद एक और कॉलम दिखेगा- -name As Per AADHAAR यानी इस कॉलम में आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा है,वह लिखें. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और -लिंक आधार Link Aadhaar पर जाकर इसे सब्मिट कर दें. -इस तरह से आप के उस सवाल का जवाब यहाँ है जिसमे आप पूछते है कि पैन कार्ड और आधार में नाम की स्पेलिंग डिफरंट है तो दोनों को लिंक कैसे किया जाये. पेंशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं - जितेंद्र सिंह आधार पर सुनवाई जारी, फैसला आज ही आने की संभावना SC के जज भी परेशान हुए थे, 'आधार' के प्रमाणीकरण में आधार के बिना भी ले सकेंगे नया सिम कार्ड