हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार HPTET परीक्षा के लिए उत्कृष्ट खेल उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक छूट देने पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस मामले पर 31 जनवरी 2021 तक फैसला करने को कहा है। पूजा शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने यह आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि बकाया खिलाड़ियों को अपना अधिकांश समय अपनी किताब के बजाय खेल के मैदान में बिताना पड़ता है, और इसलिए ऐसे खिलाड़ी एक अलग श्रेणी में आते हैं और शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक में छूट प्राप्त करते हैं। पूजा शर्मा जो एचपीटीईटी परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थीं, लेकिन परीक्षा में न्यूनतम अंक नहीं ले पाई थीं। याचिकाकर्ता ने इसके बाद परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारियों से अनुरोध किया कि वह 3 प्रतिशत के खेल कोटा के तहत जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर के पद पर विचार करें। उसने यहां तक कहा कि उसने तीन बार राष्ट्रीय खेलों के तहत महिलाओं की हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। अदालत आवेदक की याचिका पर विचार करती है और कहा कि सरकार ने पहले ही खेल श्रेणी के तहत नौकरी में 3 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया है। न्यायालय ने एचपीटीईटी की नियुक्ति निकाय को एक अप्रैल, 2015 से जेबीटी शिक्षक पद के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने का आदेश दिया। एनआईईएलआईटी में इन पदों पर निकली भर्ती, इस दिन तक कर सकते है आवेदन यहां हो रही है ड्राइवर के पदों पर भर्ती, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन एयरपोर्ट पर नौकरी करने का सुनहरा मौका, मिलेगा एक लाख से अधिक वेतन